बिलासपुर

लॉक डाउन ब्रेकिंग:- रायपुर के बाद अब बिलासपुर में भी हुई घोषणा, 22 सितंबर सुबह 5 बजे से 28 सितंबर रात 12 बजे तक सभी नगरीय क्षेत्र को बनाया गया कंटेंटमेंट जोन…

रमेश राजपूत

बिलासपुर- जिले में भी प्रतिदिन 250-300 कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे हैं, अब तक कुल 5834 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान बिलासपुर जिले में की गयी है एवं कुल 68 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है । कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है । ऐसी दशा में कोरोना वायरस ( covID – 19 ) की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु बिलासपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है । इस संबंध में विभिन्न सामाजिक , व्यापारिक संगठनों एवं आमजन के द्वारा भी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रशासन से आवश्यक कार्यवाही मांग की जा रही है थी प्रशासन को पूर्ण सहयोग किये जाने का आश्वासन दिया गया है । आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित महामारी रोग अधिनियम 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने जिले के नगरीय निकायों नगर पालिक निगम बिलासपुर , नगर पालिका परिषद रतनपुर , तखतपुर , नगर पंचायत बोदरी , बिल्हा , कोटा , मल्हार को दिनांक 22.09.2020 प्रातः 05.00 बजे से 28.09.2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्ण रूप से कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया है, इस दौरान जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय / अर्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय / प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंध से बाहर रखा जाता है- आयुक्त , पुलिस महानिरीक्षक , कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , अनुविभागीय दण्डाधिकारी , उप पुलिस अधीक्षक ( शहरी / ग्रामीण ) , कोषालय , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय , तहसील थाना एवं चौकी । किंतु इन कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा । इसके अतिरिक्त जेल , अग्निशमन सेवाएं , ए टी एम , प्रिंट एवं इलेक्ट्रनिक मिडिया , रेलवे , टेलीकाम , इन्टरनेट सेवाएं, पोस्टल सेवाएं , बिजली , पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई , सिवरेज एवं कचरे के डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है, नियमों के तहत संचालित रहेंगे। इसके अलावा  दूध पार्लर, पशु चारा दुकानों के लिए समय निर्धारित किया गया है, वही इस आदेश में क्या छूट दी गई है किसे प्रतिबंधित किया गया है देखिये आदेश….

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