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नए यातायात नियम बेहद सख्त बनाए गए हैं , जिसमें नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए अभिभावकों और वाहन मालिक पर सख्त जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। लगातार स्कूलों में यह समझाइश दी जा रही है कि स्कूल स्वयं नियम तय करें कि कोई भी स्टूडेंट दुपहिया वाहन लेकर स्कूल ना आए । यातायात नियमों और सड़क पर सुरक्षित आवागमन की शिक्षा देने तैयार ट्रैफिक सेफ्टी सेल द्वारा लगातार शहर के अलग-अलग स्कूलों में विशेष सत्र आयोजित कर बच्चों को सुरक्षित यातायात के नियम समझाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को लाला लाजपत राय हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे सेफ्टी सेल के सदस्यों ने बच्चों को सड़क संकेत, सड़कों पर सुरक्षित चलने, यातायात के नियमों का पालन करने और दूसरों को भी सुरक्षित यातायात की शिक्षा देने का संकल्प दिलाया।

सेफ्टी सेल के सदस्यों ने बताया कि सड़क पर वाहन चलाने के दौरान हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट पहनने की क्या अहमियत होती है। पैदल और वाहन चलाने के दौरान किस दिशा से यातायात करना चाहिए। सिग्नल और यातायात संकेतों के भी मायने समझाएं गए। बच्चों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाते हुए कई सवाल कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कराया।

इस विशेष आयोजन में बच्चों के अलावा स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी भाग लेकर यातायात नियम को समझा। यातायात विभाग का मानना है कि भविष्य के नागरिक जब यातायात के नियमों को बेहतर समझेंगे तो फिर सड़कों पर व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। वही बच्चे जब अपने बड़ों और छोटों को इसकी शिक्षा देंगे तो उसका भी अपना ही अलग प्रभाव होगा । इसी मकसद के साथ इन दिनों बिलासपुर शहर के अलग-अलग स्कूलों में इस तरह का आयोजन यातायात विभाग द्वारा किया जा रहा है।
