जांजगीर चाँपा

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह पदाधिकारियों को लूटपाट और उगाही के मामले में 7-7 साल की सश्रम कारावास की सजा

रमेश राजपूत

जांजगीर – वर्ष 2021 में थाना बम्हनीडीह क्षेत्र में हुए लूटपाट और उगाही के गंभीर मामले में न्यायालय ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह सदस्यों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में भूपेन्द्र रात्रे (बोकरामुडा, बलौदा), लक्की वर्मा, तरुण कुमार (दोनों भनपुरी, रायपुर), कृपाण बघेल (दीनदयाल कॉलोनी, रायपुर), भोला कश्यप (मलदा, जिला सक्ति) और रामपल कश्यप (ग्राम जमडी, जिला सक्ति) शामिल हैं। इन सभी ने 27 अगस्त 2021 को दोपहर के समय एक कीटनाशक दुकान में घुसकर गाली-गलौच, मारपीट और एक लाख रुपए की जबरन वसूली की थी। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) जांजगीर की अदालत में हुई। कोर्ट ने सभी आरोपियों को IPC की धारा 147, 148, 452, 323, 386 और 397 के तहत दोषी पाया। प्रत्येक अपराध पर एक वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना, साथ ही धारा 397 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और अतिरिक्त दंड सुनाया गया।आरोपी भोला कश्यप को आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1-ख) के तहत भी तीन वर्ष की सजा दी गई। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश गोपाल ने की।

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