
रमेश राजपूत

बिलासपुर- प्रदेश में 4 मई से सशर्त शराब दुकानों को खोलने अनुमति दे दी गई है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब की बिक्री की जायेगी, वही शासन होम डिलवरी को लेकर भी सोच रही है। इसीक्रम में बिलासपुर जिले में भी जिला प्रशासन ने शराब दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया है,

जिसमें सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सभी फुटकर मदिरा दुकानों सहित मद्य भंडार गृह खोले जाएंगे, जहाँ अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।