बिलासपुर

हाईकोर्ट:- बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति की चुनाव प्रक्रिया रद्द कराने पेश याचिका खारिज।

रमेश राजपूत

बिलासपुर– हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस पीपी साहू ने बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति का चुनाव रदद् कराने पेश याचिका को खारिज कर दिया है।उल्लेखनीय है कि बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्था ने नई कार्यकारिणी का चुनाव कराने राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर विधिवत प्रक्रिया प्रारंभ कर मई 2022 में मतदाता सूची का प्रकाशन किया। इसके बाद नामांकन पत्र जमा करने व मतदान तिथि के संबंध में 1 जुलाई 2022 को अधिसूचना जारी किया गया। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद तिलक राज सलूजा व मनीष मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका पेश कर चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। 18 सितम्बर 2024 को जस्टिस पीपी साहू की कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के सभी मांगो को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज किया है।फर्म्स एवं सोसायटी की तरफ से मामले की पैरवी अधिवक्ता विनायक शर्मा ने की।

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