
रमेश राजपूत
बिलासपुर – कलेक्टर ने सोमवार की शाम आदेश जारी कर 28 पटवारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। जारी आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र में कार्यरत ज्यादातर पटवारियों को गांव में भेजा गया है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के पटवारियों को शहर में काम करने का मौका दिया गया है। इससे पहले शासन स्तर पर जारी पटवारियों के तबादला आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद कलेक्टर ने जिला स्तर पर नया तबादला आदेश जारी किया है दरअसल, शहर के साथ ही आसपास के इलाकों में एक ही जगह पर लंबे समय से पदस्थ पटवारियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते पटवारियों के तबादला आदेश जारी करने की तैयारी चल रही थी।
हाल ही में शासन स्तर पर पटवारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था। लेकिन, यह आदेश न्यायालयीन झमेले में फंस गया है। शासन के स्थानांतरण आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई है रोक राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव ने 30 सितंबर 2022 को जारी आदेश के तहत बिलासपुर के पटवारी हल्का नंबर 21 मोपका में पदस्थ पटवारी का तबादला गौरेला पेंड्रा मरवाही किया है।
इसी तरह बिलासपुर, राजनांदगांव समेत कुछ जिलों में आधा दर्जन अन्य पटवारियों को भी दूसरे जिले में पदस्थ किया गया है। सभी पटवारियों की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं में तर्क दिया गया कि भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। इन याचिकाओं की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पर स्टे दिया है।