छत्तीसगढ़बिलासपुर

दावत देने से पहले निगम को नहीं बताया तो फिर खैर नहीं, प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास प्लेट पर भी पूर्ण प्रतिबंध

नगम कमिश्नर श्री प्रभाकर पाण्डेय ने प्लास्टिक केरीबैग, डिस्पोजल गिलास व प्लेट का उपयोग नहीं करने और शहर को स्वच्छ व स्वस्थ्य बनाने शहरवासियों से सहयोग की अपील की है

बिलासपुर प्रवीर भट्टाचार्य

अब तक छोटे-मोटे आयोजन के नाम पर किए जाने वाले दावतो में नियम कायदों का ध्यान नहीं रखा जाता था । दावतो के बाद बचा हुआ खाना और दोना पत्तल जैसी गंदगी आसपास ही खाली जमीन पर फेंक दी जाती है । अब निगम ऐसा करने वालों के साथ सख्ती बरतने के मूड में है। निगम को सूचित किए बिना सामुहिक आयोजन जिसमें 100 से ज्यादा लोग उपस्थित हो और कचरा उत्पन्न हो ऐसे आयोजनकर्ताओं पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने सभी जोन कमिश्नर को कार्रवाई करने के आदेश दिया है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत उप विधियां का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18 जनवरी 2019 अपराध कोड क्रमांक 5 के अनुसार अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस में निगम को सूचित किए बिना किसी गैर अनुज्ञापित स्थल पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन करने पर प्रथम अपराध के लिए दो हजार जुर्माना व पुनरावृत्ति होने पर 3 हजार जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। इसमें कैटरर्स व टेंट संचालकों को सूचित किया गया है कि 100 से अधिक लोगों के लिए सामारोह में भोजन की व्यवस्था करने पर निगम के जोन आयुक्त को तीन दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान निकलने वाले गीले व सूखे कचरे का निष्पादन स्वयं या संबंधित प्रतिष्ठान को करना होगा। ऐसे नहीं करने पर जोन कमिश्नर द्वारा ऐसे कार्यक्रम संचालकों, कैटर्स व टेंट संचालकों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। निगम कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने इसके लिए सभी जोन कमिश्नर ऐसे आयोजनों की अनुमति देने के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 69 (4) के तहत अधिकृत किया है।

प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास प्रतिबंधित

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत प्लास्टिक डिस्पोजल, गिलास व प्लेट भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ऐसे आयोजनों में प्लास्टिक डिस्पोजल व गिलास के उपयोग करने पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

शहर को स्वच्छ व स्वस्थ्य बनाने सहयोग की अपील

निगम कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने कहा कि प्लास्टिक केरीबैग, डिस्पोजल गिलास व प्लेट से एक ओर जहां गंदगी फैलती है, वहीं इसके निष्पादन में कठिनाई आती है। मवेशी इसे खाते हैं और बीमार होते हैं। इससे एक ओर पर्यावरण को प्रदुषित होता है, वहीं पशुधन की हानि होती है। इसलिए नगम कमिश्नर श्री प्रभाकर पाण्डेय ने प्लास्टिक केरीबैग, डिस्पोजल गिलास व प्लेट का उपयोग नहीं करने और शहर को स्वच्छ व स्वस्थ्य बनाने शहरवासियों से सहयोग की अपील की है।

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