
जांजगीर चाम्पा – गांजा तस्करी के आरोप में विशेष न्यायाधीश सुरेश जून ( एनडीपीएस ) जांजगीर द्वारा 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,00,000-2,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । मामला आसूचना निर्देशालय रायपुर रिजनल यूनिट छ ग का है । राजस्व आसूचना निर्देशालय रायपुर परिवादी को दिनांक 18.02.2020 को गुप्त सूचना मिली थी जिसके अनुसार एक ट्रेलर जिसका पंजीयन कमांक पीबी 12 क्यू 7045 के द्वारा लगभग 8.50 किलोग्राम अवैध गांजा सुनकी आंध्रप्रदेश से चलकर चांपा छ ग से होता हुआ लखनउ ( उ ० प्र ० ) की ओर एसयूवी – यूपी 70 डीएन 2656 के द्वारा ट्रक का मार्गदर्शन किया जा रहा है । एक व्यक्ति के द्वारा ट्रेलर चलाया जा रहा है जिसका स्वामी आरोपी बलविंदर सिंह है । उक्त ट्रेलर में गांजा गुप्त स्थान में छिपाकर रखा है एवं दो व्यक्ति निर्देशित वाहन में हो सकते हैं जिसकी सूचना परिवादी राजस्व आसूचना निर्देशानुसार रायपुर को प्राप्त हुई थी ।

जिस पर परिवादी द्वारा निवारक दल का गठन करते हुए एवं कुछ अधिकारी सीजीएसटी कोरबा , छ ग द्वारा गुप्त सूचना के बताये अनुसार घठोली चौक चांपा पहुंचकर रेड कार्यवाही किये एवं दो गवाह को गुप्त सूचना से अवगत कराते हुए गवाही बनने के लिए अनुरोध किये जिस पर दोनों गवाह ने अनुरोध स्वीकार करते हुए रेड कार्यवाही में शामिल हुए । जिसके पश्चात एक स्कार्पियो गाडी आते दिखाई दिया जिसमें दो व्यक्ति सवार थे जिसमें रविशंकर मिश्रा वाहन चला रहा था एवं बगल वाली सीट में आरोपी अजय पाण्डेय बैठकर ट्रेलर जिसमें गांजा भरा हुआ था , को मार्गदर्शन कर रहा था । स्कार्पियों को डीआरआई के अधिकारी रोककर उन दोनों को गुप्त सूचना से अवगत कराये । कुछ देर पश्चात ट्रेलर आते दिखाई दी , जिसे आरोपी धरमसिंह चला रहा था । उक्त वाहन को रोककर गुप्त सूचना से अवगत कराते हुए ट्रेलर की तलाशी लिये उक्त ट्रेलर के पिछले हिस्से ट्राला के बेस भाग पर केविटी बनी हुई थी । जिसमें कुल 9 ट्रे निकली जिसमें से 8 ट्रे पूरी तरह गांजे के पैकेटों से भरा हुआ था ।

इसके अलावा कुछ पैकेट टूलबाक्स की जगह में भी छिपाये गये थे उक्त सभी पैकेटों को डीआरआई के अधिकारी द्वारा जप्त किया गया । सभी गांजे के पैकेटों को तौलने पर कुल 837.970 किलोग्राम गांजा होना पाया गया । उक्त गांजे का सेम्पल रासायनिक परीक्षण हेतु शासकीय अफीम एवं छारोद कारखाना नीमच म ० प्र ० भेजा गया था । जिसका परीक्षण पश्चात गांजा धनात्मक होना पाया गया । सभी आरोपीगण का बैंक ट्रान्जेक्शन एवं मोबाईल द्वारा काल डिटेल / सीडीआर भी जांच की गयी । संपूर्ण विवेचना पश्चात राजस्व आसूचना निर्देशालय रायपुर द्वारा माननीय विशेष न्यायालय ( एनडीपीएस ) जांजगीर के न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया था । जिस पर माननीय विशेष न्यायाधीश सुरेश जून ( एनडीपीएस ) जांजगीर द्वारा विचारण पश्चात आरोपीगण ( 1 ) अजय पाण्डेय पिता शिवशंकर पाण्डेय निवासी प्रतापगढ़ उ 0 प्र 0 ,

( 2 ) धरमसिंह पिता जरनैल सिंह निवासी फरिदकोर्ट पंजाब एवं ( 3 ) वाहन मालिक बलविंदर सिंह पिता दलवीर सिंह निवासी विथवान गुरदासपुर पंजाब को दोषी पाया , जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा तीनों आरोपीगण को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो – दो लाख रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया । अभियोजन की ओर से शशिकला जांगड़े विशेष लोक अभियोजक ( एनडीपीएस ) जांजगीर ने पैरवी की।