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लागू हो गया है नया मोटर व्हीकल एक्ट, जुर्माने में भारी बढ़ोतरी

डेस्क

रविवार आधी रात से नया मोटर व्हीकिल कानून लागू हो गया है. मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा. 1 सितंबर को आधी रात 12 बजे से ही यह नियम लागू हो गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आधी रात को ही दिल्ली के कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया. कई लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते नजर आए जिन पर पुलिस ने जुर्माना लगाया.राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू हो गया है. अधिकांश मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है. सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है. पहले ये 100 रुपए था. रेड लाइट जंप के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपये था, अब 5000 रुपये देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है.अब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड आदि के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना होगा. नए नियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था.इसी तरह इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाय 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है. ज्यादा जुर्माना न होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने से कतराते हैं लेकिन अब फाइन ज्यादा बढ़ जाने से लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले डरेंगे. संशोधन में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बातचीत करने पर 1000 से बढ़ाकर जुर्माना 5000 रुपये कर दिया गया है.

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