
रमेश राजपूत

रायपुर- देश में लॉक डाउन 5 के दौरान 8 जून से राहत दी जा रही है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों को संचालित किया जाएगा, जिसमें शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, पार्क सहित स्पोर्ट्स क्लब को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए अनलॉक 1 में ज्यादा छूट नही दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि धार्मिक स्थल, पार्क, रेस्टोरेंट आदि खुलेंगे लेकिन उन्हें नियमों को पालन करना होगा, वही अभी शॉपिंग मॉल नही खुलेंगे, स्पोर्ट्स क्लब में केवल आउटडोर गेम्स ही संपन्न हो सकते है।

सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे। इसके साथ ही स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी। क्लबों में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार धार्मिक एवं पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति होगी। शापिंग माॅल खोलने और संचालन करने की अनुमति नहीं होगी। जारी आदेश के अनुसार रेन्टोरेंट के लिए केवल टेक अवे की अुनमति पूर्वानुसार रहेगी।

होटल संचालन के लिए अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के कंटेंटमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में शासन द्वारा केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी तथा इस संबंध में जारी अन्य आदेश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे।