
रमेश राजपूत

बिलासपुर – प्रार्थी प्रमोद कौशिक पिता केदार कौशिक ने निवासी कुंआ जरौंधा तखतपुर ने सिरगिट्टी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी शिवांगी ऑयल मिल में सुपरवाईजर के पद पर कार्य करता है कि 03 जनवरी को श्रीनिवास रोड लाईन्स के ट्रांसपोर्ट कांट्रेकटर दुकान क्रमांक एफ 41 स्वर्ण चेम्बर से अपनी कंपनी का डीआरबी खल्ली को ग्राम के पास कारगिल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड मोरसापुडी आंध्रा प्रदेश भेजने की बात हुई थी कि ट्रांसपोर्टर श्रीनिवास उर्फ शीनू के द्वारा वाहन क्रमांक सीजी 04 एम बी 6365 को भेजा था जिसमे से इसकी कंपनी के द्वारा डीआरबी खल्ली कीमती 457350 रू को लोड कर वाहन के चालक मिन्दु कुण्डु के माध्यम से कारगिल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड मोरसागुडी आंध्र प्रदेश भेजा गया था जो दिनांक 08.01.20 को चालक मिन्टू कुन्डु तथा कारगिल इण्डिया लिमिटेड मोरसापुडी आंध्र प्रदेश के द्वारा बताया गया कि माल सही नही है जिसे रिजेक्ट किया जाता है तब कंपनी के द्वारा चालक और ट्रांसपोर्टर को कहा गया कि वाहन को वही पर रोककर रखे , दूसरी कंपनी से बात कर माल को खाली कराया जायेगा लेकिन दिनांक 10.01.20 को ट्रांसपोर्टर और चालक से बात कि गई जो पता नहीं चला कि कंपनी के सामान डीआरबी खल्ली को कही और बिना जानकारी के खाली कर दिये है । दिनांक 07.02.2020 तक ट्रांसपोर्टर और वाहन चालक के द्वारा कंपनी के सामान को वापस नहीं किया गया है दोनो के द्वारा अमानत में खयनात की गई है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी ट्रांसपोर्टर श्री निवास राव उर्फ शीनू श्रीनिवास रोड लाईन्स ट्रांसपोर्ट कान्ट्रेक्टर दुकान क्रमांक एफ 41 स्वर्ण चैंबर हाइकोर्ट के सामने रायपुर रोड बोदरी थाना चकरभाठा एवं चालक मिन्टु कुन्डु पिता कार्तिक कुंडु निवासी हीरापुर बस्ती रायपुर के विरुद्ध थाना सिरगिटटी में उपरोक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया , प्रकरण में विवेचना दौरान आरोपी मोन्टु कुन्डु के मोबाईल नम्बर के माध्यम से सायबर को भेजे गये प्रतिवेदन से आरोपी मोंटू कुन्दु का लोकेशन पखांजुर में मिला जिसको हिरासत में लेकर पुछताछ किया , जो उक्त प्रकरण के बारे में बताया आरोपी के निशानदेही पर आरोपी अनाथ राय पिता स्व अमुल्य राय उम 44 साल निवासी पीवी 8 चाणक्यपुरी पखान्जुर जिला कांकेर एवं शांति कुन्डु पिता स्व कार्तिक कुन्डु उम 63 साल निवासी पखान्जुर न्यु मार्केट जिला काकेर को हिरासत में लिया गया , प्रकरण में आरोपीयों से घटना के संबंध में जानकारी लिया गया जो उक्त घटना को घटित करना कबुल किये, प्रकरण में सभी आरोपीयों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाता है।