
भुवनेश्वर बंजारे
रायगढ़ – जिले के कापू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलखेता में एक नाबालिग लड़की की शादी को रूकवाया गया है। महिला बाल विकास और कापू पुलिस की सयुक्त टीम ने सूचना के तत्काल बाद ही मौके पर पहुंच नाबालिग की शादी को रूकवाया है। मिली जानकारी के अनुसार महिला बाल विकास विभाग को सूचना मिली की 6 मार्च को ग्राम सलखेता, पंचायत गिधकालो में एक नाबालिग लड़की का विवाह कराया जा रहा है। सूचना पर कापू पुलिस और महिला बाल विकास के सदस्य लड़की के घर पहुंचे, जहां ज्ञात हुआ कि उसी दिन शादी के लिए सीतापुर से बारात आ रही है । गांव के प्रमुख व्यक्तियों के समक्ष पुलिस एवं महिला बाल विकास के सदस्यों ने लड़की के माता-पिता और परिजनों को कम उम्र में बच्चों की शादी करने के दुष्परिणाम बताए तथा जानकारी दी गई कि नाबालिगों की शादी को गैरकानूनी और अमान्य माना जाता है। नाबालिग का विवाह कराना बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अपराध है जिसमें सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है । उनकी समझाइश का असर लड़की के घर वालों पर हुआ और लड़की के पिता ने लड़के पक्ष को बारात नहीं लाने की सूचना दी । लड़की के पिता ने उसकी लड़की के बालिग होने पर विवाह करने का आश्वासन दिया। वही कापू पुलिस द्वारा गांव के अन्य परिवारों को समझाइश दिये कि निर्धारित आयु में ही अपने लड़के-लड़कियों का विवाह करें।