
रमेश राजपूत
बिलासपुर- त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामों में लोक परिशांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान, निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राईफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरिक करेगा। यह आदेश उन शासकीय
अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय होगा।