
कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने शहर के सभी जोन कमिश्नर को कार्रवाई व मलबा ट्रांसपोर्ट के लिए अधिकृत किया है, जिनसे संपर्क कर मलबा हटाने की सूचना दी जा सकती है

सत्याग्रह डेस्क
निगम प्रशासन द्वारा शहर में घर व भवन निर्माण सामग्री और मलबा को सड़कों से हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। इसके बाद निर्माण सामग्री व मलबा नहीं हटाने पर जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
निगम कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम प्रशासन द्वारा शहर के सड़कों पर निर्माण सामग्री रखकर मकान व भवन बनवाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सड़कों पर निर्माण सामग्री रखकर आवागमन बाधित करने वालों को निर्माण सामग्री और मलबा को 24 घंटे के अंदर हटाने का फरमान जारी किया गया है। इसके बाद सड़कों से निर्माण सामग्री व मलबा नहीं हटाने और आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ मकान तोड़कर निगम क्षेत्र के किसी जगह पर बिना सूचना के ही मलबा डंप करने वालों के खिलाफ भी वाहन जब्ती के साथ जुर्माने की कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को निगम के सभी जोन कमिश्नर को पूर्व ही सूचना देनी होगी। इसके बाद निगम प्रशासन द्वारा घर तोड़ने के दौरान निकले मलबे को ट्रांसपोर्ट करने की व्यस्था की जाएगी। इसके एवज में निगम प्रशासन द्वारा शुल्क लिया जाएगा और रशीद दिया जाएगा। कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने शहर के सभी जोन कमिश्नर को कार्रवाई व मलबा ट्रांसपोर्ट के लिए अधिकृत किया है, जिनसे संपर्क कर मलबा हटाने की सूचना दी जा सकती है।