
रमेश राजपूत
जीपीएम – शासकीय कार्यो में लापरवाही बरतने अवैध रेत की चोरी रोकने और उसके भंडारण के साथ ही इलाके में अवैध ईट भट्टा का संचालन कराने और पेड़ो की कटाई रोकने में नाकाम साबित होने पर मरवाही वनमंडल के खोडरी वन परिक्षेत्र के उदय तिवारी वनपाल परिक्षेत्र सहायक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मरवाही वनमंडल के खोडरी वन परिक्षेत्र में बीते कई दिनों से रेत का अवैध परिवहन और उसका भंडारण किए जाने की शिकायत मिल रही थी,इसके साथ ही यहां खोडरी वन परिक्षेत्र के नेवरी परिसर के नदियाटोला बनझोरखा में अवैध रेत का व्यवसाय बड़ी तेजी के साथ फल फूल रहा था जिस पर लगाम नही लगाई जा रही थी,माना जा रहा इन सब अवैध कामों को लेकर वन विभाग के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता रही है जो कि अवैध रेत व्यवसाय करने वालों से सांठ गांठ कर ऐसे कामों को करवाते रहे है।
मरवाही वनमंडल पेंड्रारोड द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में भी पाया गया कि 0.97 एकड़ वनभूमि को निजी लाभ के लिए खेत बनाया गया और वृक्षों को गोलाकार घाव बनाकर सूखा दिया गया और बिना कोई सूचना दिए इन वृक्षों को काट दिया गया जो कि अपने आप मे प्रथम दृष्टया काफी गंभीर आरोप है,उदय तिवारी के इन कृत्यों से पाया गया कि वनों की अवैध कटाई,अतिक्रमण,रेत चोरी जैसे संगीन मामले में इनकीं संलिप्तता नजर आ रही है,जिस कारण इन्हें जांच के बाद निलंबित कर दिया गया है। निलबंन अवधि में उदय तिवारी वनपाल को मुख्यालय बिलासपुर वनमंडल में अटैच किया गया है।