
रमेश राजपूत
रायपुर – कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद राज्य सरकार ने भी फेस मास्क को लेकर आदेश जारी किया है। जिसके आधार पर क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाये सड़कों पर निकले तो फिर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। राज्य सरकार की तरफ से ये आदेश छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के सुगंसत प्रावधानों के अंतगर्तजारी किया गया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सचिव के अनुशंसा से जारी इस आदेश में चिन्हांकित मास्क को लेकर छूट दी गई है।
जिसके आधार पर सामान्य लोग जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है वो घर में बने कपड़े के फेस कवर लगाए और उसके बाद ही बाहर निकने मेडिकल मास्क तभी इस्तमाल किया जाए जब आप किसी बीमार के पास जा रहें है या अगर आप बीमार हो और किसी मेडिकल सेंटर में जा रहें हो। नई गाइडलाइन में घर में ही बने फेस कवर पर जोर दिया गया है। ये मुख्य रुप से सामुदायिक संक्रमण रोकने और खुद की हाइजिन को लेकर है। यह घनी आबादी के लिए है, जिस किसी की भी तबीयत सही नहीं हो या सांस लेने में तकलीफ हो वो विभाग को बताए और डॉक्टर के सलाह पर मेडिकल मास्क का इस्तमाल करें।
घर में बने मास्क का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में लगे किसी भी प्रकार के कर्मचारियों के लिए नहीं है। वो मेडिकल के मास्क का प्रयोग करे लेकिन सामान्य लोग जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं है वो घर में बने फेस मास्क का प्रयोग जरुर करें ताकि संक्रमण के सामुदायिक रुप से फैलने में काबू पाया जा सकें।