उदय सिंह
बिलासपुर – गोडाडीह सेवा सहकारी समिति को खरीफ वर्ष 2023- 24 के धान खरीदी के सम्पूर्ण उठाव के निराकरण के लिए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करने 3 दिन की मोहलत दी गई है। हाईकोर्ट के पूर्व में दिए निर्देश के बाद भी समिति ने इसके लिए समय सीमा में आवेदन नहीं दिया। अब तीन दिनों में आवेदन नहीं मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी।डिप्टी कमिश्नर सहकारिता मंजू पांडे ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के धान खरीदी के संपूर्ण उठाव के निराकरण हेतु सेवा सहकारी समिति गोडाडीह द्वारा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लगाया गया था। जिस पर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक के 21 दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष आवेदन करने के निर्देश 15 जून 24 को दिया था। लेकिन समिति ने हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आज दिनांक तक कलेक्टर कार्यालय में आवेदन जमा नही किया है। अतः समय सीमा निकल जाने के बाद भी 3 दिवस के भीतर समिति गोडाडीह को आवेदन प्रस्तुत करने का समय दिया जाता है। अन्यथा निराकरण मानते हुए नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी ।