
उदय सिंह
बिलासपुर – थाना सिरगिट्टी क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें सड़क दुर्घटना के बाद एक युवक की स्कूटी से 58,405 रुपये की नगदी चोरी कर ली गई। शिकायत मिलने पर सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर मित्तू यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 303(2) बीएनएस के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित किशोर कुमार श्रीवास उम्र 19 वर्ष निवासी अभिषेक नगर फेस 01, मंगला 27 जुलाई 2025 की सुबह 8:00 बजे अपने कार्यालय कार्य से बाहर निकले थे। जब वे नया बस स्टैंड तिफरा के मेन गेट के सामने पहुंचे, तो उनकी स्कूटी क्रमांक CG 10 BP 2832 एक कार से टकरा गई, जिससे वह गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोग उन्हें सहायता देकर किनारे कर रहे थे, तभी जय झुलेलाल बस क्रमांक CG 10 BD 5958 का चालक मित्तू यादव वहां पहुंचा और किशोर की स्कूटी की डिक्की में रखे 58,405 रुपये नगद चोरी कर वहां से चला गया। किशोर श्रीवास ने बताया कि उन्होंने तत्काल मित्तू यादव को रोकने की कोशिश की, जिस पर आरोपी ने कहा कि “कल सुबह आ जाना, तेरा पैसा दे दूंगा।” अगले दिन जब किशोर पैसे लेने पहुंचा, तो आरोपी ने बताया कि 3,000 खर्च हो गए हैं और बाकी पैसे वह ला देगा। लेकिन इसके बाद मित्तू यादव न तो लौटा और न ही उसका मोबाइल नंबर चालू मिला। पीड़ित किशोर ने इस घटना की जानकारी थाना सिरगिट्टी में दी और एक लिखित आवेदन के माध्यम से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। यह घटना न सिर्फ एक आपराधिक मामला है, बल्कि मानवीय संवेदना और नैतिकता पर भी सवाल उठाती है, क्योंकि दुर्घटना में घायल युवक की मदद करने के बजाय उसके साथ धोखाधड़ी की गई।