छत्तीसगढ़बिलासपुर

पालतू पशु दुकान पेट शाप के लिए अब पंजीयन करना हुआ अनिवार्य

सत्याग्रह डेस्क

संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पशु क्रूरता निवारण नियम 2018 के नियम 3(क) एवं (ख) में विहित प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत संचालित समस्त पालतू पशु दुकान का पंजीयन छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड में कराना अनिवार्य किया गया है। पालतू पशु से तात्पर्य कुत्ते, बिल्ली, हेमस्टर, खरगोश गिनी, पिग, चूहा तथा पिंजराबंद पक्षियों की बिक्री से है।ऐसे पेट शाप मालिको को अपने दुकान का पंजीयन छत्तीसगढ़ जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड गुरू तेग बहादुर उद्यान के सामने घड़ी चैक रायपुर में शीघ्र कराने कहा गया है।

error: Content is protected !!
Letest
सर्पदंश राहत प्रकरणों पर बढ़ा विवाद..'फर्जी दस्तावेज़ों का दोष अधिकारियों पर नहीं'.. प्रशासनिक सेवा ... ट्यूबवेल का स्विच बना मौत का कारण... खेत में करंट लगने से 21 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत मुंगेली: बाजार में रेकी, रात में लूट... देवरहट लूटकांड का 48 घंटे में खुलासा, 4 नाबालिग समेत 8 हिरास... बिलासपुर में बेलगाम लुटेरे! राह चलते लोगों को बना रहे निशाना...फिर 2 लूट के मामले, रात में निकलना पड... 'कौन बनेगा फुटबॉल सम्राट' के विजेताओं का सम्मान, अमर अग्रवाल बोले– खेल संस्कृति और सकारात्मक सोच को ... पचपेड़ी: पेड़ पर लटकती मिली 19 वर्षीय युवक की लाश...शाम में निकला था घर से, बिलासपुर: ऋषिकेश घूमने गया परिवार, पीछे से सूना घर बना चोरों का निशाना! एसी उखाड़कर घुसे बदमाश, लाखो... VIDEO बिलासपुर:- चप्पल के चक्कर में चली गई जान! विंध्यासर एनीकट के तेज बहाव में बहा राजमिस्त्री, दो ... बाइक की टक्कर से घायल खमतराई पूर्व सरपंच ने तोड़ा दम...आरोपी चालक की तलाश तेज अब स्पीड पर रहेगी पैनी नजर: बिलासपुर में जगह-जगह लगे गति सीमा बोर्ड, 40 किमी से तेज दौड़ाई गाड़ी तो ...