जांजगीर चाँपा

धारा 144 का असर तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया मेला, प्रशासनिक स्तर से जारी किया गया आदेश

रमेश राजपूत

जांजगीर चाम्पा – जिले में एपिडेमिक एक्ट सहित विभिन्न हालातों के मद्देनजर धारा 144 प्रभावशील किया गया है, जिसमें सभी तरह के सांस्कृतिक, धार्मिक सहित सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित किया जा सके।

इसी के तहत पामगढ़ क्षेत्र के ग्राम ससहा में चल रहे मेले को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया है, जिसे लेकर तहसील कार्यालय से एक आदेश भी जारी किया गया।

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