
रमेश राजपूत
रायगढ़ – कोतवाली पुलिस ने ट्रेलर वाहन की खरीद-फरोख्त के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। आरोपी ने वाहन फाइनेंस के नाम पर एक व्यक्ति से कुल 15 लाख 85 हजार की ठगी की थी। मामला ग्राम गुडीपारा मोहदीपारा, थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ निवासी सुशील कुमार प्रधान का है, जिसने 3 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि ब्रोकर राहुल यादव, निवासी गोरखा, रायगढ़ (गणपति कार पार्लर के सामने), ने टाटा 4018 ट्रेलर वाहन (CG-13-AB-9843) की खरीद-बिक्री एवं फाइनेंस की डील कराई थी। 23 जनवरी 2025 को श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से 14.40 लाख की राशि पीड़ित के खाते में स्वीकृत हुई। इसके अलावा उसने आरोपी को 1.45 लाख डाउन पेमेंट के रूप में फोनपे से दिए। फाइनेंस स्वीकृति के बाद आरोपी राहुल यादव ने 24 जनवरी को पीड़ित के खाते से 4.90 लाख अपने खाते में आरटीजीएस कराया और 9.50 लाख नकद लिए। इस तरह आरोपी ने कुल 15.85 लाख हड़प लिए। आरोपी ने इस राशि में से वाहन विक्रेता को कोई भुगतान नहीं किया, जिससे वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण नहीं हो सका और वह नौ माह से बिलासपुर के शकरा मोटर्स में खड़ा है। बार-बार निवेदन के बावजूद आरोपी ने न तो राशि लौटाई और न ही मामला सुलझाया। 24 जुलाई को उसने ई-स्टाम्प पेपर पर एक माह में मामला निपटाने का वादा किया, लेकिन अमल नहीं किया। शिकायत पर थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल के निर्देशन में आरोपी राहुल यादव पिता बालेश्वर यादव (उम्र 33 वर्ष), निवासी सीवान, बिहार, हाल निवासी भगवानपुर वार्ड क्रमांक 45, रायगढ़ को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 571/2025 धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर मोबाइल जब्त किया है। आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है। पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।