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बिलासपुर- छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आरक्षण में प्रमोशन के संदर्भ में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को सुनवाई करते हुए मामले में अंतरिम आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन प्रमोशन जारी रखें वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं केंद्र शासन के निर्देशों के तहत कार्रवाई करें तब तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा वहीं मामले की अगली सुनवाई 2 माह बाद होगी।