
उदय सिंह
बिलासपुर – थाना पचपेड़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोंधरा में कथित रूप से धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ग्राम जोंधरा निवासी आत्मा आनंद पिता कामता प्रसाद उम्र 26 वर्ष ने थाना पचपेड़ी में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर पुलिस ने आरोपी सुखनंदन लहरे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। प्रार्थी आत्मा आनंद ने अपने आवेदन में बताया कि दिनांक 31 दिसंबर 2025 की रात्रि लगभग 11 बजे गांव के ही निवासी एवं पास्टर बताए जा रहे सुखनंदन लहरे द्वारा अपने घर में भोले-भाले ग्रामीणों को भोजन एवं स्वास्थ्य लाभ का प्रलोभन देकर प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। आरोप है कि इस प्रार्थना सभा की आड़ में हिंदू ग्रामीणों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया जा रहा था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे शामिल थे। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त घटना से प्रार्थी सहित अन्य ग्रामीणों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिससे गांव में आक्रोश का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सुखनंदन लहरे के विरुद्ध बीएनएस की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया है।थाना प्रभारी पचपेड़ी ने बताया कि प्रकरण की विवेचना की जा रही है। घटनास्थल से जुड़े तथ्यों, गवाहों के बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार के अवैध धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिलहाल मामले की जांच जारी है।