रतनपुर

बैंक से 38 लाख 99596 रुपयों की धोखाधड़ी का मामला, फरार होने से पहले आरोपी गिरफ्तार, मैनेजर और कर्मचारी भी बने आरोपी

जुगनू तंबोली

रतनपुर – बैंक से लोन निकालने या अन्य फाइनेंस के नाम पर आम लोगों के पसीने छूट जाते है, लेकिन बैंक प्रबंधन को भी धोखा देने वालो की कमी नही है, ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें शातिर तरीके से बैंक मैनेजर और कर्मचारी से सांठगांठ कर लाखों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गांधीनगर रतनपुर निवासी अरविंद जायसवाल जो पेशे से जमीन का कार्य करता है जिनका थाना रतनपुर में कई अपराधिक प्रकरण एवं प्रतिबंधक कार्यवाही दर्ज हैं, भारतीय स्टेट बैंक शाखा रतनपुर में अरविंद जायसवाल व्यवसाय के द्वारा व्यवसाय लोन हेतु आवेदन किया गया था जो बैंक के साथ अनुबंध पत्र में अरविंद जायसवाल का लोन लिमिट 03 लाख रूपये था उससे अधिक रकम आहरण करने का अधिकार नही रखता हैं अरविंद जायसवाल के द्वारा वर्ष 2021 तक बैंक लेने देन वर्ष 2021 तक सामान्य रूप से करता रहा, दिनांक 15.03.2022 से 13.06.2022 तक लगतार 22 चेक के माध्यम से बैंक से कुल रकम 3899596.42 रू. आहरण कर लिया तथा उक्त रकम व्यवसाय में न लगाकर लंबे समय से व्यवसाय को बंद रखकर राशि का अनुबंध पत्र के विपरीत अन्य कार्य में दुरपयोग किया बल्कि 03 लाख रूपये का लिमिट अनुबंध पश्चात जानबूझकर उक्त सीमा के अरिक्ति 3899596.42 रू राशि छल पूर्वक प्राप्त करके बैंक को सदोष हानि पहुचाया है , इस प्रकार अरविंद जायसवाल के द्वारा बैंक के तत्कालिन मैनेजर और अन्य के साथ मिलकर छल पूर्वक लिमिट से अधिक रकम आहरण किया गया है। शिकायत पर धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा थाना प्रभारी रतनपुर द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुये अभियुक्त अरविंद जायसवाल की पतासाजी शुरू कर दिया गया अरविंद जायसवाल घर पर नही मिला थाना प्रभारी द्वारा मुखबीर सूचना तंत्र लगाकर अरविंद जायसवाल के फरार होने के पूर्व ही चंद घंटो में गिरफ्तार कर लिया गया तथा पूछताछ पर तत्कालिन बैंक मैनेजर व अन्य अधि/कर्म के साथ मिलकर लिमिट से अधिक रकम आहरण किया जाना बताया हैं। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध साक्ष्य के आधार पर गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेस किया गया है। फरार बैक अधिकारी/कर्मचारियो की तलाश जारी हैं।

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