
उदय सिंह
बिलासपुर – मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम टिकारी में एक महिला पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी संदीप खरे के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी और गाली-गलौज सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम टिकारी निवासी किरण निर्मलकर गुपचुप ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करती हैं। महिला की पहचान पूर्व से ही संदीप खरे पिता रामकिशुन खरे निवासी तोरवा पानी टंकी के पास बिलासपुर से थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अब आरोपी से बातचीत नहीं करना चाहती थी। शिकायत के मुताबिक, 15 जून 2026 की शाम करीब 7.30 बजे किरण निर्मलकर ग्राम टिकारी बस स्टैंड के पास अपनी गुपचुप ठेला दुकान में मौजूद थीं। इसी दौरान संदीप खरे वहां पहुंचा और बातचीत बंद करने की बात को लेकर विवाद करने लगा। आरोप है कि आरोपी ने महिला के साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और अपने पास रखे चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला के दोनों हाथ, पेट के पास, गले और गले के पीछे चोटें आईं, जिससे खून निकलने लगा। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां और भाई मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। घायल महिला को परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर मस्तूरी पुलिस ने आरोपी संदीप खरे के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 118(1), 296 और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।