
रमेश राजपूत
बिलासपुर – जिले में नलकूप खनन पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। प्रशासन की टीम ने ग्राम घुटकू में बिना अनुमति कराए जा रहे अवैध नलकूप खनन को तत्काल बंद कराते हुए खनन कार्य में लगे दो वाहनों को जब्त कर थाना कोनी के सुपुर्द किया है।

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के बावजूद बोरवेल खनन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।मिली जानकारी के अनुसार ग्राम घुटकू, पटवारी हल्का क्रमांक-59, निरीक्षक मंडल गनियारी, उप तहसील गनियारी क्षेत्र में कुंजराम पिता रामफल द्वारा अपनी माता महेतरीन पिता बाबूलाल के नाम दर्ज भूमि खसरा नंबर 439 पर नलकूप खनन कराया जा रहा था। जिला प्रशासन द्वारा नलकूप खनन पर प्रतिबंध लागू होने के बावजूद संबंधित व्यक्ति ने सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की थी। मामले की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार उप तहसील गनियारी ओमप्रकाश चन्द्रवंशी मौके पर पहुंचे। उन्होंने खनन कार्य में लगे कर्मचारियों एवं संबंधित व्यक्ति से नलकूप खनन की अनुमति से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा, लेकिन मौके पर कोई वैध अनुमति या दस्तावेज नहीं दिखाए जा सके।

इसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कार्य को बंद करा दिया। कार्रवाई के दौरान नलकूप खनन में उपयोग किए जा रहे वाहन क्रमांक CG 10 M 2700 तथा CG 10 BD 9621 को जब्त किया गया। दोनों वाहनों को थाना कोनी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान पिंटू निर्मलकर, लालसिंह, रमेशदास, आनंद, संबंधित हल्का पटवारी एवं ग्राम कोटवार मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने आम लोगों को आगाह किया है कि नलकूप खनन शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति बोरवेल खनन कराने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।