बिलासपुर

भारी बारिश के अलर्ट पर बिलासपुर में हाई अलर्ट… कलेक्टर ने जारी किए सख्त निर्देश

रमेश राजपूत

बिलासपुर – भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आगामी 48 से 72 घंटे के दौरान बिलासपुर जिले में भारी बारिश, गरज-चमक और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 एवं 34 के तहत व्यापक दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी विभागों को संभावित आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा पहली से 12वीं तक की नियमित शैक्षणिक गतिविधियां तथा सभी आंगनबाड़ी केंद्र 18 जुलाई को बंद रहेंगे। हालांकि संस्था प्रमुख, शिक्षक और प्रशासनिक कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। विद्यालय भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्थायी राहत शिविर के रूप में उपयोग के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने जिला एवं ब्लॉक स्तर के नियंत्रण कक्ष तत्काल सक्रिय करने, नदी किनारे और निचले इलाकों में ग्राम कोटवारों के माध्यम से चेतावनी प्रसारित करने तथा जल संसाधन विभाग को बांधों के जलस्तर की प्रति घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी बांध से पानी छोड़ने से पहले डाउनस्ट्रीम गांवों को कम से कम तीन घंटे पहले सूचना देना अनिवार्य किया गया है। पुलिस और यातायात पुलिस को सभी रपटों एवं कॉजवे पर बैरिकेडिंग कर जलमग्न मार्गों पर जीरो क्रॉसिंग नीति का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयों, एंटीवेनम, क्लोरीन टैबलेट और प्राथमिक उपचार सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने तथा रैपिड रिस्पांस मेडिकल टीमों को 24 घंटे तैयार रखने को कहा गया है। वहीं नगरीय प्रशासन और जनपद पंचायतों को जलभराव वाले क्षेत्रों में डी-वॉटरिंग पंप तैनात करने और नालियों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए विशेष टीमों की तैनाती करने को कहा गया है। कलेक्टर ने आम नागरिकों से खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहने, पेड़ों और कमजोर संरचनाओं के नीचे शरण नहीं लेने तथा नदियों, बांधों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही सभी आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम और बीएनएस के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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