
उदय सिंह
बिलासपुर – मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम हिर्री निवासी 22 वर्षीय राहुल साहू की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद उसके मामा इंद्र कुमार उर्फ भवानी वैष्णव और मामी अंबिका वैष्णव के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 एवं 3(5) के तहत अपराध कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मर्ग जांच के दौरान मृतक के माता-पिता, बहन तथा अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच में सामने आया कि राहुल के माता-पिता ने रेलवे कैंटीन में नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्तेदार होने के विश्वास में मामा-मामी को रुपये दिए थे। काफी समय बीतने के बाद भी नौकरी नहीं लगी तो राहुल कई बार अपनी रकम वापस मांगने गया। परिजनों के मुताबिक 9 मार्च 2026 को भी राहुल पैसे लेने गया था, जहां उसकी मामी अंबिका वैष्णव ने कथित रूप से धमकी दी कि यदि बार-बार पैसे मांगने आए तो रकम नहीं मिलेगी और झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसा दिया जाएगा। इस घटना से राहुल मानसिक रूप से टूट गया और घर लौटकर पूरी बात अपने पिता को बताई। जांच में यह भी सामने आया कि अप्रैल 2025 से ही आरोपियों द्वारा उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे वह भय, सामाजिक बदनामी और तनाव से ग्रसित हो गया। इसी मानसिक दबाव के चलते राहुल ने 9 मार्च 2026 को जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। उसे गंभीर अवस्था में सिम्स अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की सूचना पर मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। मर्ग जांच में मिले साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अब पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध दर्ज कर मामले की विस्तृत विवेचना शुरू कर दी है।