
रमेश राजपूत
मुंगेली – ग्राम नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की संदिग्ध मौत के मामले में मुंगेली पुलिस ने अंधेकत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी अजीत घृतलहरे ने प्रेम संबंध और बालिका के किसी अन्य युवक से बातचीत करने की शंका में उसकी गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया है। वारदात में सहयोग करने वाले उसके साथी साहिल खाण्डे को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, 20 अक्टूबर की रात ग्राम नेवासपुर निवासी उत्तम मोहले को अपनी 17 वर्षीय नातिन के बिस्तर पर बेहोश पड़े होने की सूचना मिली। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो बालिका कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। उसके गले पर चोट और खरोंच के निशान भी मिले। सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।
प्रेम संबंध में विवाद बना हत्या की वजह
मर्ग जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या की आशंका पर अपराध क्रमांक 343/2026, धारा 103 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और एसडीओपी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई। जांच में ग्राम लिलवाकापा निवासी अजीत घृतलहरे 22 वर्ष का मृतका से प्रेम संबंध होने और दोनों के बीच विवाद की जानकारी सामने आई। संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पुलिस के मुताबिक, अजीत ने बताया कि वर्ष 2021 से उसका बालिका के साथ प्रेम संबंध था। करीब एक साल पहले उसे बालिका के किसी अन्य युवक से बातचीत करने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी।
दीवार फांदकर घर में घुसा, गला दबाकर की हत्या
पुलिस के अनुसार, 19 अक्टूबर की रात अजीत अपने साथी साहिल खाण्डे 20 वर्ष के साथ मोटरसाइकिल से नेवासपुर पहुंचा। साहिल को बाहर निगरानी के लिए छोड़कर अजीत घर की दीवार फांदकर अंदर घुसा। वहां बालिका को फोन पर बात करते देखकर उसका विवाद हुआ। हाथापाई के दौरान अजीत ने बालिका का गला दोनों हाथों से दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने शव को दूसरे कमरे के बिस्तर पर लिटा दिया, ताकि मौत सामान्य लगे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटने और दम घुटने से होना बताया गया है। पुलिस ने साक्ष्य छिपाने के आरोप में धारा 238 एवं 3(5) बीएनएस भी जोड़ी है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त होंडा लियो मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 28 जे 7143 जब्त की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।