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जिले में लोकसभा निर्वाचन 2019 समाप्त होने के उपरांत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का सतत् पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई हैं सतत् पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 1 जनवरी 2019 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है।
मतदाता सूची में नाम जड़वाने हेतु फार्म-6 भरकर जिस क्षेत्र में वे निवास करते हैं, उस क्षेत्र के मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी अथवा अपने क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी के पास आवश्यक दस्तावेज (जन्म तिथि, फोटो, पहचान पत्र, पते का प्रमाण) फार्म के साथ संलग्न कर जमा कर सकते हैं।
इसी प्रकार नाम,जन्म तिथि,पता या अन्य कोई त्रुटी होने पर फार्म-8 भरकर संशोधन या सुधार करवाया जा सकता है। किसी मतदाता की मृत्यु होने पर या अन्यत्र दूसरे मतदान केन्द्र में शिफ्ट होने पर उनका नामक निरस्त,विलोपन फार्म-7 भरकर हटाया जा सकता है तथा फार्म-8 भरकर दूसरे मतदान केन्द्र में नाम जुड़वाया जा सकता है।
मतदाता सूची के संबंध में या नाम जोड़ने एवं काटने या सुधार के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होने पर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
मतदाता अपना आवेदन आॅनलाईन भी कर सकते हैं, आॅनलाइन आवेदन निर्वाचन आयोग की वेबसाईट के माध्यम से किया जा सकता है। आनलाइन किये गये आवेदन की स्थिति की जानकारी वेबसाइट में देखी जा सकती हैं मतदाताओं के द्वारा मतदाता सूची में नाम दर्ज है या नहीं, इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर की वेबसाईट में देखी जा सकती है। ऐसे सभी मतदाता जो पूर्व में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवा पाये थे वे वर्तमान में चल रहे सतत् पुनरीक्षण कार्यक्रम 2019 के दौरान आवेदन कर सकते हैं।