हरिशंकर पांडेय
(SGN)मस्तूरी/पचपेड़ी – चाइल्ड लाइन बिलासपुर को 3 दिसम्बर को जानकारी मिली कि थाना पचपेड़ी क्षेत्र के ग्राम सोन में 16 वर्षीय नाबालिग बालिका का शादी होने वाली है व बारात गाँव पहूँच गए है जिसकी सुचना मिलते ही तत्काल संयुक्त टीम गठित कर नाबालिग बालिका का बाल विवाह रोकथाम के लिए पचपेड़ी थाना क्षेत्र पहुंची।
पुलिस के साथ चाइल्ड लाइन के सदस्यों ने विवाह स्थल पहुंचकर परिवार को कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका व 21 वर्ष के कम उम्र के बालक का विवाह कराना या उसमे सम्मिलित होना कानूनी अपराध है जो ब्यक्ति बाल विवाह मे सहयोग करता है उसको 1 लाख तक का जुर्माना और 2 साल तक की कठोर कारावास या दोनो भी हो सकता है समझाया। परिजनो को बालिग होने पर ही शादी करने का शपथ-पत्र भरवाया गया व शादी रूकवाई गई। जिसके बाद लड़के पक्ष के लोग सहमति देते हुए बगैर दुल्हन के वापस लौट गए।इस प्रकिया मे चाइल्ड लाइन बिलासपुर,बाल संरक्षण इकाई ,
पचपेड़ी थाना व सिरगिट्टी थाना के स्टाफ,आंगनबाड़ी सुपरवाइजर ,कार्यकर्ता, सहायिका,आदि का योगदान रहा।तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद गावो में अब भी नाबालिग लड़का लड़की का विवाह हो रहा है। रूढ़ि वादी सोच भी समाज मे अभी भी कायम है। जिसके लिए स्थानीय जनप्रतिधियों जिसमे पंच सरपंच व आम लोगो को भी आगे आना होगा और नाबालिग की शादी करना कानूनन अपराध है इस बात को समझाना होगा।