बिलासपुर

जिले में धारा 144 लागू, सभा जुलूस व पटाखों पर प्रतिबंध, शराब दुकानें भी बंद रहेंगी….शांति व्यवस्था बनाए रखने अपील

रमेश राजपूत

बिलासपुर-जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. संजय अलंग के आदेशानुसार 9 नवंबर को जिले में धारा 144 लागू रहेगा। इस दौरान सभा, जुलूस, पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया जाना है, इस परिप्रेक्ष्य में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। कल 9 नवंबर को जिले की शराब दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। ग़ौरतलब है कि मामले में जो भी फैसला आये शांति व्यवस्था बहाल रहनी चाहिए, लिहाज़ा अलर्ट जारी कर व्यवस्था कायम रखने कहा गया है। वहीँ सोशल साइट्स पर भी नज़र रखी जा रही और लोगो से अपील की जा रही है किसी भी तरह की अफवाह न फैलाए और पुलिस प्रशासन की मदद करें।

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