
रमेश राजपूत
बिलासपुर – केंद्रीय जेल बिलासपुर में 2015 में मर्डर के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी 12 जुलाई को 16 दिनों के अस्थाई मुक्ति पर रिहा किया गया था, जिसे 29 जुलाई को वापस जेल लौट जाना था लेकिन वह नही लौटा और फरार हो गया मामले में जेल प्रबंधन की ओर से सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार तखतपुर चनाडोंगरी निवासी आरोपी सेवकदास पिता गुरुमुख दास उम्र 32 वर्ष को 2015 में आईपीसी की
धारा 302,34,201 के तहत हत्या जैसे संगीन अपराध पर आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जो 16 दिनों के पैरोल पर छूटा था, लेकिन वह अवधि समाप्त होने के बाद भी जेल नही लौटा और फरार हो गया। मामले में जेल प्रबंधन ने कैदी सेवकदास के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने आरोपी सेवकदास के खिलाफ धारा 224-IPC, 31-D-LCG के तहत मामला दर्ज कर लिया है।