छत्तीसगढ़रतनपुर

कोयले के काले कारोबार पर नकेल, 12 हिरासत में

रतनपुर पुलिस ने प्लांट के अंदर से 24 टन कोयला जप्त करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना ले आई

बिलासपुर प्रवीर भट्टाचार्य

रतनपुर बगदेवा मार्ग पर कोयला की अफरातफरी करते पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है । जहां पर उनसे खाली प्लाट में कोयले की गाड़ी रोक कर खरीदी करते 24 टन कोयला जप्त किया गया है । वही जागेंद्र कश्यप के कोलडीपो में खड़े दो ट्रेलरो से 25 –25 टन तथा प्लांट में 20 टन लावारिस हालत में कोयला पाए जाने उसे जप्त किया है । सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 41(1–4) 379 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है ।
इस संबंध रतनपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि उसे लंबे समय से रतनपुर बगदेवामार्ग में कोयला की अफरातफरी करने की शिकायत मिल रही थी । गुरुवार की दरमियानी रात रतनपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की दर्जनभर लोगों के द्वारा कोयले की अफरा तफरी की जा रही है तब रतनपुर पुलिस ने बेलपारा के खाली प्लांट में छापामार कार्रवाई की । जहां पर से राकेश खैरवार पिता राजेंद्र खैरवार उम्र 24 वर्ष अंधियारी पारा, जयप्रकाश कोल पिता राजेंद्र कुमार कोल उम्र 28 वर्ष जाली निवासी, धन्नु केवट पिता शालिक राम केवट उम्र 30 वर्ष कर्रा, रमेश कुमार यादव पिता भरत यादव 19 वर्ष जाली, ओम प्रकाश साहू पिता गोपाल प्रसाद साहू उम्र 32 वर्ष नेवसा, सत्यम कुमार पिता राम रतन कोल उम्र 22 वर्ष जाली, मेला राम पिता इतवार सिंह उम्र 18 वर्ष मचखंडा, राजेश कुमार गोड़ पिता लखन लाल गोड़ उम्र 28 वर्ष निपानिया, रामू कुमार पिता इंदर सिंह मरकाम उम्र 20 वर्ष बेलतरा, राजेंद्र कुमार मरावी पिता नंदलाल मरावी उम्र 20 वर्ष बेलतरा, कुश कुमार साहू पिता घनश्याम साहू उम्र 18 वर्ष नेवसा, कमलेश कुमार पिता धर्मपाल रोहिदास उम्र 36 वर्ष कर्रा को पुलिस ने कोयले की गाड़ियों को रोक कर खरीदी करते हुए पकड़ा । तब उनसे पूछताछ के दौरान वे कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए । तब रतनपुर पुलिस ने प्लांट के अंदर से 24 टन कोयला जप्त करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना ले आई । वहीं जागेंद्र कश्यप के कोल डिपो में दो ट्रेलरो को लावारिस हालत में खड़ा देखकर उसने दोनों ट्रकों से 25 -25 टन कोयला जप्त किया। वहीं प्लाट के अंदर लावारिस हालत में पड़े 20 टन कोयला भी पाए जाने पर 102 में जप्त किया है । सभी कोयला के अफरा तफरी करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 41(1 – 4 )379 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया।

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