
रमेश राजपूत

बिलासपुर – कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के के अनुसार बिलासपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 15/05/2021 रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला बिलासपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है । बिलासपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गयी है किन्तु कोविड -19 से होने वाली मौतें अभी भी चिन्ता का विषय है । अतः कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण बिलासपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है। जिसके मद्देनजर जिला कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने एक नया आदेश जारी करते हुए, बिलासपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 24/05/2021 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्ववत कन्टेनमेंट जोन बना दिया है । उपरोक्त अवधि में क्या क्या छूट दी गई और क्या प्रतिबंधित है जानिए आदेश में…




