
रमेश राजपूत
कोटा – बिचौलियों द्वारा किसानों के पर्ची पर धान न बेचे जाने संबंधी कलेक्टर बिलासपुर और एसडीएम कोटा के निर्देशानुसार जांच टीम द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी दौरान सेवा सहकारी समिति चपोरा के उपकेंद्र पोड़ी में जांच के दौरान कृषक बेचन बाई और सुशील मानिकपुरी के धान सेवा सहकारी समिति चपोरा के उपकेंद्र पोड़ी में विक्रय हेतु दिनांक 12/12/22 के लिए टोकन काटा गया था।

निरीक्षण में उक्त टोकन के विरुद्ध141 बोरा धान कट्टी किस्म मोटा पतला एवं 150 कट्टी किस्म मोटा पतला जिसे ड्राइवर रोहित कुमार और सद्दाम हुसैन द्वारा लाया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ड्राइवर द्वारा किसान का धान न होकर हरिकिशन ट्रेडर्स से धान उपार्जन केंद्र लाया जाना स्वीकार किया गया। संयुक्त टीम के जांच के समय उक्त किसान अनुपस्थित पाए गए तथा कोई भी व्यक्ति धान का स्वामित्व का प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिसके कारण छत्तीसगढ़ धान उपार्जन नीति एवं मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 के तहत कुल 291 कट्टी धान जप्त कर प्रभारी प्रबंधक अनुराग जायसवाल धान उपार्जन केंद्र पोड़ी को सुपुर्द एवं सुरक्षित रखने सौप दिया गया है,

उक्त धान आगामी निराकरण तक धान उपार्जन केंद्र पोड़ी के सुपुर्द रख दिया गया है। इस कार्रवाई में तहसीलदार रतनपुर शिल्पा भगत , मुजाहिद हुसैन मंडी निरीक्षक ,नीतीश कुमार नामक मंडी उपनिरीक्षक केशवराज खरकर ,मंडी उपनिरीक्षक प्रमोद सिंह मंडी कर्मचारी शेख अब्दुल कादिर खाद्य निरीक्षक प्रमुख रूप से उपस्थित थे।