
उदय सिंह
मस्तूरी – जयरामनगर की सरपंच गिरिजा देवी अग्रवाल को अपीलीय न्यायालय ने बहाल कर दिया है। न्यायालय के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। राज्य निर्वाचन कार्यालय के निर्देश पर जिले की उन पंचायतों जहां सरपंच व पंच के पद रिक्त हैं चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जयरामनगर पंचायत में भी सरपंच पद के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। न्यायालय के फैसले के बाद आयोग ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

जिले की सबसे बड़ी पंचायतों में एक जयरामनगर के सरपंच को एसडीएम न्यायालय मस्तूरी द्वारा 18 अगस्त 2022 को बर्खास्त करते हुए छह वर्ष के लिए निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। अधिवक्ता अनिल सिंह चौहान द्वारा सरपंच की तरफ से प्रस्तुत अपील में अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर ने सभी पक्षों के तर्कों व तथ्यों के अवलोकन उपरांत एसडीएम न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए सरपंच गिरिजा देवी कर लिया। अग्रवाल और पंच वार्ड क्रमांक एक को अपने पद पर बहाल करते हुए अपील को स्वीकार कर लिया। जयरामनगर सरपंच को एसडीएम मस्तूरी न्यायालय में विचारण के दौरान ही निलंबित कर दिया गया था। इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए निर्णय का मार्गदर्शन दिया।

विचारण उपरांत सरपंच जयरामनगर व पंच को एसडीएम न्यायालय द्वारा 18 अगस्त को पुनः बर्खास्त कर दिया गया। इसके विरुद्ध प्रस्तुत याचिका को हाईकोर्ट ने अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के आदेश के साथ निराकृत कर दिया था। अतिरिक्त कलेक्टर की अपीलीय न्यायालय ने अपील के गुण दोष के आधार पर एसडीएम न्यायालय में आरोप प्रमाणित नहीं होने पर भी बर्खास्तगी को अनुचित ठहराते हुए अपील को स्वीकार कर लिया। फ़िलहाल उप चुनाव पर रोक से बड़ी राहत अपील करने वालो को मिली है।