
भुवनेश्वर बंजारे
रायपुर – प्रदेशभर में स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक पदोन्नति के बाद पोस्टिंग संशोधन मामले में बड़ी कार्यवाही की गई है। जहाँ प्रदेश के शिक्षकों के काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग में जारी संशोधन आदेश को निरस्त कर दिया गया है। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेशभर में हुए करीब 2 हज़ार पोस्टिंग आदेश को निरस्त कर दिया गया है। जिसको लेकर आदेश भी जारी किया गया है। जिसमे नियमो को दरकिनार करते हुए पोस्टिंग में संशोधन करने कि बात कही गई है। जानकारों की माने तो सरकार ने पोस्टिंग रद्द करने के लिए 7 पन्नों का ऐसा आदेश तैयार किया है, जिससे शिक्षकों के लिए कानूनी राहत की गुंजाइश कम रह जाएगी। आपको बता दे स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय से जारी हुए आदेश में रायपुर संभाग से 543,बिलासपुर संभाग से 799,दुर्ग संभाग से 437, सरगुजा से 385,बस्तर से 558 आदेश संशोधन आदेश निरस्त कर दिया गया है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने आदेश में यह साफ किया है कि शिक्षको को पोस्टिंग संशोधन निरस्त करने के बाद 10 दिन के भीतर पूर्व में आवंटित स्कूलों में ज्वाइनिंग जरूरी होगी, वरना उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जायेगी, अलग से आदेश जारी नही किया जायेगा।