
परिवहन एवं कृषि पशुओं पर’’ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1965 के नियम 6(3) के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है
बिलासपुर प्रवीर भट्टाचार्य
इन दिनों पूरा अंचल भीषण गर्मी की चपेट में है । पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच गोते लगा रहा है । इस तेज गर्मी में इंसान तो क्या पशु पक्षी और पेड़-पौधों के अस्तित्व पर भी संकट गहराने लगा है । मोटर वाहन के इस जमाने में भी अभी भी एक तरफ जहां साइकिल रिक्शा मौजूद है वही बैलगाड़ी , घोड़ागाड़ी, भैंसा गाड़ी आदि के रूप में ऐसे सवारी वाहन भी मौजूद है जिन्हें चलाने के लिए पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है । शादी के अवसर पर भी एक्का गाड़ी का इस्तेमाल बहुतायत में किया जा रहा है। तेज गर्मी को देखते हुए इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. संजय कुमार अलंग द्वारा जिले की सीमा अंतर्गत पशुओं की सहायता से चलने वाले समस्त साधन जिसमें भारवाहन या सवारी परिवहन का कार्य किया जाता है, उनको 30 जून 2019 पर्यन्त दोपहर 12 बजे से 3 बजे अपरांह तक प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार जिले में माह मई और जून में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अपरांन्ह 3 बजे तक वातावरण में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान भारवाहक पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी परिवहन करने से पशु बीमार हो सकते हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ’’परिवहन एवं कृषि पशुओं पर’’ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1965 के नियम 6(3) के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है।