मस्तूरी

मस्तूरी :- गोंडाडीह धान खरीदी केन्द्र में 1.53 करोड़ का घोटाला, खरीदी प्रभारी एवं ऑपरेटर के विरूद्ध एफआईआर के निर्देश

उदय सिंह

बिलासपुर – मस्तुरी ब्लॉक के धान खरीदी केन्द्र गोडाडीह में धान खरीदी केन्द्र में गड़बड़ी पाये जाने पर खरीदी प्रभारी प्रकाश लहरे एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर योगेश कुमार लहरे के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर उप आयुक्त सहकारिता मंजू पाण्डेय ने लोहर्सी सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक को संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराकर सूचित करने को कहा है। गौरतलब है कि संयुक्त जांच टीम द्वारा कराये गये जांच में 4950.21 क्विंटल धान का घपला किया जाना प्रमाणित हुआ है जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 53 लाख 46 हजार है। उल्लेखनीय है कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित गोडाडीह पंजीयन क्रमांक 575 की जांच सहायक खाद्य अधिकारी मस्तुरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी, खाद्य निरीक्षक मस्तुरी एवं बैंक प्रबंधक लोहर्सी द्वारा 16 जून 2024 को संयुक्त रूप से किया गया।

जांच टीम के प्रतिवेदन के अनुसार उस समय खरीदी प्रभारी के रूप में प्रकाश लहरे एवं ऑपरेटर के रूप में योगेश कुमार लहरे पदस्थ हैं, जो जांच के दौरान मौके पर उपस्थित थे। रिपोर्ट के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में खरीदी केन्द्र द्वारा 62560.40 क्विंटल धान का खरीदी किया जाना पाया गया। जिसमें से 56604.70 क्विंटल धान का परिदान होना एवं 5955.70 क्विटल धान का शेष होना पाया गया। मौके पर खरीदी केन्द्र में उपलब्ध धान का सत्यापन किया गया। पांच विभिन्न स्टेकों में 3087 बोरी धान भौतिक रूप से पाया गया। इसमें से 10 बोरे का रेण्डमली वजन किया गया। औसत वजन 32.57 किलोग्राम पाया गया। इस प्रकार 3087 बोरी धान का कुल वजन 1005.49 क्विंटल धान भौतिक रूप से उपलब्ध पाया गया। धान का ऑनलाईन शेष स्टॉक 5955.70 क्विंटल से भौतिक रूप से प्राप्त धान 1005.49 क्विंटल से घटाने पर 4950.21 क्विंटल धान कम होना पाया गया।

कलेक्टर के खाद्य शाखा द्वारा 10 जुलाई को कराये गये जांच में भी इतनी ही धान की मात्रा कम पायी गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार गोडाडीह के धान खरीदी प्रभारी प्रकाश लहरे एवं ऑपरेटर योगेश कुमार लहरे द्वारा प्रथम दृष्टया धान का व्यपवर्तन किया जाना एवं खरीदी में लापरवाही किया जाना पाया गया। जो कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में जारी धान खरीदी नीति की कण्डिका 16.9 का खुला उल्लंघन है। इसलिए बैंक के शाखा प्रबंधक को उक्त दोनो कर्मचारियों के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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