
उदय सिंह
मस्तूरी – थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाराघाट में एक गंभीर मारपीट की घटना सामने आई है। प्रार्थी जमुना प्रसाद साहू उर्फ भोला, जो कि ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, उन्होंने मस्तूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 3 अप्रैल 2025 की रात्रि लगभग 10 बजे उनके घर के सामने अजय राठौर निवासी पोडीभाठा अकलतरा अपने एक अन्य साथी के साथ आया और पितांबर लोधी से संबंधित पैसे को लेकर विवाद करने लगा। प्रार्थी के अनुसार, अजय राठौर ने पितांबर लोधी का हवाला देते हुए पैसे की मांग की और पितांबर को फोन लगाने को कहा। प्रार्थी ने रात का समय देखते हुए फोन लगाने से इनकार कर दिया और घर के अंदर चला गया। इसके बाद अजय राठौर व उसका साथी घर के सामने गाली-गलौज करने लगे।
प्रार्थी व उनका बेटा नवीन साहू जब बाहर आए और गाली-गलौज का विरोध किया, तो अजय राठौर व उसके साथी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और मारपीट शुरू कर दी। अजय राठौर ने धारदार सर्जिकल ब्लेड से प्रार्थी के दाहिने गाल पर वार किया, जिससे गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। घटना के दौरान प्रार्थी का बेटा नवीन साहू मौजूद था और उसने बीच-बचाव किया। आवाज सुनकर प्रार्थी का भतीजा राकी साहू भी मौके पर पहुंचा और घायल की स्थिति देखकर डायल 112 को सूचना दी। पुलिस वाहन से प्रार्थी को उपचार हेतु सीएचसी मस्तूरी लाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें सिम्स अस्पताल बिलासपुर रेफर कर दिया। इलाज उपरांत प्रार्थी ने 4 अप्रैल को थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मस्तूरी पुलिस ने अजय राठौर एवं उसके साथी के विरुद्ध धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS एवं 351(2)-BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।