बिलासपुर

रेंज साइबर थाना टीम द्वारा सायबर ठगी करने वाले 03 अंतर्राज्यीय शातिर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार..48 लाख 42 हजार की ठगी को दिए थे अंजाम,

रमेश राजपूत

बिलासपुर – थाना रेंज साइबर बिलासपुर को ऑनलाइन फायनेंशियल फ्रॉड के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिसमें आरोपियों द्वारा लेप्स रिलायंस इंश्योरेंस पॉलिसी का जमा पैसा वापस दिलाने के नाम पर आम लोगो को अपने झांसे में लेकर 48,42,075/- रूपये की ठगी को अंजाम दिया गया है। घटना थाना कोतवाली जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ क्षेत्र से संबंधित है। जिसमें प्रार्थी सुभाष चंद्र गुरू पिता स्व. मुरली मनोहर गुरू उम्र 62 वर्ष निवासी सारंगढ़ जिला सांरगढ़ (छ.ग.) को वर्ष 2022 से 2024 तक अलग-अलग समय में कॉल कर लेप्स रिलायंस इंश्योरेंस पॉलिसी का जमा पैसा वापस दिलाने के नाम पर अलग-अलग शुल्क अनापत्ती हटाने के नाम पर अपने बातो में उलझा कर सभी राशि वापस होने का झांसा देते हुये कुल 48,42,075/- रूपये की ठगी की गई, जिसकी लिखित शिकायत पत्र के आधार पर थाना कोतवाली सारंगढ जिला सारंगढ़़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में अग्रिम विवेचना के लिए पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज के आदेशानुसार थाना रेंज साइबर बिलासपुर को प्राप्त होने पर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी के बैंक खाता संबंधित बैंक से बैंक स्टेटमेंट तथा सायबर अपराध पोर्टल में किये रिपोर्ट का ए.टी.आर. रिपोर्ट के आधार पर खाता धारको एवं मोबाईल धारकों के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया। सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल अद्यतन रिपोर्ट, ठगी की रकम प्राप्त करने में उपयोग किये बैंक खातों को चिन्हांकित कर बैंक खाता धारकों की जानकारी, ऑनलाईन ट्रांजेक्शन तथा घटना से संबधित तकनीकी जानकारी प्राप्त किया गया,

प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी दिल्ली, उत्तर प्रदेश प्रांत के विभिन्न शहर के निवासी होने की जानकारी प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार विशेष टीम दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश हेतु रवाना की गई, टीम द्वारा दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रांतर्गत लगातार पांच दिनों तक देर रात कड़ाके की ठंड में आरोपियों के संबंध में लगातार पतासाजी कर ऑनलाईन ठगी का काम करने में खाता धारक कुलदीप पिता स्व. मदनपाल सिंह निवासी नोएडा को तलाश किया गया जो अपने घर पर उपस्थित मिला जिससे पूछताछ करने पर बताया की अपने साथी नितेश कुमार पिता जगदिशचंद निवासी नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर उत्तरप्रदेश के बैंक खाता का उपयोग शैलेष मिश्रा एवं उसका भाई मनीष मिश्रा और उसका साथी हिमांशु व अन्य के साथ मिलकर आम लोगो को लेप्स इंश्योरेंस पॉलिसी का जमा पैसा तथा अन्य प्रकार के निवेश में फंसा पैसा वापस दिलाने के नाम पर अलग-अलग बहाने से झांसा देकर ठगी का रकम मंगाते थे और सभी साथ में मिलकर जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपियो द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि कॉल सेंटर से मोबाईल नंबर डाटा की जानकारी खरीदते थे और फिर शैलेष मिश्रा एवं उसका भाई मनीष मिश्रा और उसके साथी अपना खुद का फर्जी कॉल सेंटर खोलकर इनके द्वारा फर्जी बैंक खाता खुलवाकर उसमें एटीएम कार्ड और रजिस्टर्ड्र मोबाईल नम्बर प्राप्त कर विभिन्न लोगो के नाम से फर्जी सीम कार्ड खरीदकर ठगी की रकम को इनके बैंक खाताओं में जमा करवाया जाता था, तथा फर्जी सीम व एटीएम के माध्यम से ठगी की रकम का आहरण किया जाता था। आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड पर बिलासपुर लाया गया है, आरोपियों से पूछताछ कर उनके द्वारा ठगी से प्राप्त रकम के निवेश के संबंध में जानकारी ली गई है उनके द्वारा ठगी के रकम से बनायी गई संपत्ति को जप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। आरोपियों को न्यायालय बिलासपुर प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में अति. पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र जायसवाल, अति. पुलिस अधीक्षक (ACCU) अनुज गुप्ता, सीएसपी कोतवाली अक्षय प्रमोद सबाद्रा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन तथा प्रभारी रेंज सायबर थाना बिलासपुर निरीक्षक राजेश मिश्रा, दामोदर मिश्रा, उप निरीक्षक अजय वारे, सहायक उप निरीक्षक सुरेश पाठक, प्रधान आरक्षक विक्कू सिंह ठाकुर, आरक्षक चिरंजीव कुमार, दीपक कौशिक का विशेष योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी-

01. कुलदीप पिता स्व. मदनपाल सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी गली नम्बर 4 सदरपुर कॉलोनी, सोम बाजार के पास सेक्टर 45 थाना सेक्टर 39 नोएडा उत्तरप्रदेश, स्थाई निवासी पारपा थाना धौलना जिला गाजियाबाद (उ0प्र0)

02. नितेश कुमार पिता जगदिशचंद उम्र 34 वर्ष निवासी सदरपुर कॉलोनी सेक्टर 45, सोमबाजार थाना सेक्टर 39 नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर उत्तरप्रदेश स्थाई निवासी जलालाबाद थाना गुरसाईगंज जिला कन्नौज (उ0प्र0)

03. शैलेष कुमार मिश्रा पिता मनोरम मिश्रा उम्र 36 वर्श निवासी ब्लॉक जी मकान नं. 446 संगम विहार, थाना संगम विहार जिला दक्षिण दिल्ली स्थाई निवासी कुट्टा पो.आ. पिपरगांव थाना धनपतगंज जिला सुल्तानपुर (उ0प्र0)

जप्त सामान :-

एटीएम कार्ड, पासबुक, मोबाईल फोन, ठगी के हिसाब-किताब की डायरी, आधार कार्ड, चेकबुक

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