बिलासपुर

प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों के समीप रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध….कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

रमेश राजपूत

बिलासपुर – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने आमजनता के आवाजाही की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक एवं कानून दृष्टिकोण से प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में रैली, जुलूस, धरना एवं विरोध प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।

जारी आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ परिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, संभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय परिसर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर, सिम्स एवं जिला अस्पताल के 100 मीटर की परिधि को सरंक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए रैली, जुलूस, धरना विरोध प्रदर्शन आदि को प्रतिबंधित किया है। यदि कोई प्रतिबंधित गतिविधि इन क्षेत्रों में की जाती है तो अधिनियम की धारा 26(3) एवं (4) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

error: Content is protected !!
Letest
आतंकी हमले में जान गंवाने वाले छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक संबल...सरकार देगी 20-20 ल... नकली पनीर बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी.... पूरे छत्तीसगढ़ में निर्माण और बिक्री पर तत्काल ... बंद कमरे में फंदे पर लटका मिला युवक! जोंधरा में निर्मल पटेल की संदिग्ध मौत से सनसनी, चकरभाठा में दर्दनाक हादसा, काम करते-करते थम गई जिंदगी! करंट की चपेट में आकर मिस्त्री की मौके पर मौत कमरे में फंदे पर झूलता मिला 17 वर्षीय किशोर.. घर में मचा कोहराम, आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट... तखतपुर CMO की कार बनी काल! बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दो महिलाओं की दर्दनाक मौत, एक घायल, चालक वाहन ... रहस्यमयी मौत या साजिश?... 2 दिन से लापता युवक की तालाब में मिली लाश... हर एंगल से जांच में जुटी पुलि... बिलासपुर:- फरार आरोपी पर 5 हजार का ईनाम... भागता रहेगा या होगा गिरफ्तार, पुलिस ने जारी किए हेल्पलाइन... वंदे भारत बनी 'लाइफलाइन': भारत में पहली बार ट्रेन से पहुंचा जीवित हृदय, समय पर ट्रांसप्लांट के लिए र... स्मार्ट मीटर या बढ़ता बिजली बिल? आखिर उपभोक्ताओं की शिकायत सही है या सिर्फ भ्रम, कैसे दूर होगा विवाद...