
रमेश राजपूत
सक्ती – थाना मालखरौदा में पदस्थ आरक्षक 109 भागवत श्रीवास को अवैध शराब के मामले में कार्रवाई के दौरान रिश्वत लेने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय पुलिस अधीक्षक, जिला सक्ती द्वारा लिए गए आदेश के तहत लिया गया है।मिली जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र में अवैध शराब संबंधी कार्रवाई के दौरान श्रीवास द्वारा पैसों के लेन-देन की शिकायत प्राप्त हुई थी। प्रथम दृष्टया आरोप की पुष्टि होने पर यह कृत्य विभागीय गरिमा के प्रतिकूल पाया गया।
पुलिस अधीक्षक ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए श्रीवास को 26 जून 2025 से निलंबित कर रक्षित केंद्र सक्ती में संबद्ध कर दिया है। निलंबन अवधि में वह नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता के पात्र रहेंगे।मामले की जांच के लिए उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अंजली गुप्ता को नामित किया गया है। उन्हें 5 दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट समस्त साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।