
रमेश राजपूत
बिलासपुर – थाना तोरवा क्षेत्र अंतर्गत एक युवती से ट्रक पार्टनरशिप के नाम पर 17 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रार्थीया वैशाली सिरामे की शिकायत पर आरोपी सचिन कुमार मानिकपुरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) एवं 336(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। प्रार्थीया वैशाली सिरामे, निवासी मधुसूदन हाइट्स, हेमूनगर, थाना तोरवा ने अपनी लिखित शिकायत में बताया कि उनके पिता के रिटायरमेंट के पैसों को उनका पड़ोसी सचिन कुमार मानिकपुरी, जो उसी अपार्टमेंट में फ्लैट क्रमांक 304 में रहता है और रेलवे कर्मचारी है, ने मार्च 2025 में उनसे संपर्क कर कोरबा स्थित कोल माइंस में हाईवा ट्रक किराये पर चलाने का झांसा दिया। आरोपी ने स्वयं के नाम से टेंडर पास होने की बात कहते हुए ट्रक खरीदने हेतु पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा और मुनाफा बराबर बांटने का भरोसा दिलाया। शिकायत के अनुसार आरोपी ने रायपुर हाईवे पर एक सेकेंड हैंड अशोक लेलैंड हाईवा ट्रक (ओडिशा पासिंग नंबर) दिखाया, लेकिन एग्रीमेंट में छत्तीसगढ़ पासिंग का नंबर दर्ज कराया। विश्वास में लेकर आरोपी ने प्रार्थीया और उनके परिजनों से नगद एवं बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 17 लाख रुपये ले लिए। बाद में जांच करने पर सामने आया कि जिस ट्रक को खरीदने की बात कही गई थी, वह खरीदा ही नहीं गया। जब प्रार्थीया ने आरोपी से पूछताछ की तो वह लगातार टालमटोल करता रहा। स्वयं को ठगा हुआ महसूस करने पर वैशाली सिरामे ने थाना तोरवा में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और लेन-देन व दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि विवेचना के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।