
उदय सिंह
बिलासपुर – जिले के थाना पचपेड़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भुरकुण्डा में निर्वाचन आयोग के शासकीय कार्य में लगे एक शिक्षक-बीएलओ के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी जीवन साहू सहित एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। प्रार्थी अश्वन कुमार डहरे पिता ज्वाला प्रसाद डहरे उम्र 35 वर्ष मूल निवासी भालूचुआ थाना भोरमदेव, जिला कवर्धा, वर्तमान में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भुरकुण्डा में शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। वे निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मतदान केन्द्र क्रमांक 292, ग्राम भुरकुण्डा में बीएलओ के रूप में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) कार्य मतदाता सूची में त्रुटि सुधार एवं नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए नियुक्त हैं। मिली जानकारी के अनुसार, 30 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 8:30 बजे अश्वन कुमार डहरे चन्द्रशेखर की दुकान के पास ग्राम भुरकुण्डा में एसआईआर से संबंधित शासकीय कार्य कर रहे थे। इसी दौरान ग्राम भुरकुण्डा निवासी जीवन साहू, पिता इस्पीटर साहू, मौके पर पहुंचा और प्रार्थी के साथ अश्लील गाली-गलौच करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली। आरोप है कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए बलपूर्वक हाथ-मुक्कों और चप्पल से मारपीट की, जिससे प्रार्थी के कंधे और गले के पास चोट आई। प्रार्थी द्वारा थाना पचपेड़ी में लिखित आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर आरोपी जीवन साहू एवं एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 132-BNS, 221-BNS, 296-BNS, 121(1)-BNS एवं 351(2)-BNS के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि शासकीय निर्वाचन कार्य में बाधा डालना गंभीर अपराध है। मामले की विवेचना जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।