
रमेश राजपूत
बिलासपुर – थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में सोने के आभूषण लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर उदयपुर राजस्थान निवासी एक ज्वेलरी कारोबारी के खिलाफ धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी तुषार दोशी, निवासी तेलीपारा रोड, अजीत होटल के सामने स्थित श्री लीला ज्वेलर्स शो रूम के संचालक हैं। उन्होंने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि 6 मार्च 2024 को कमलेश सोनी नामक व्यक्ति उनकी दुकान पर आया और स्वयं को राम सिल्वर, 156-सी दाउ जी की बावड़ी, नाकोडा नगर उदयपुर, राजस्थान का संचालक बताया। उसने खुद को सोना-चांदी के आभूषणों का व्यापारी बताते हुए बिक्री के उद्देश्य से सोने के आभूषण मांगे और रकम बाद में लौटाने का आश्वासन दिया। तुषार दोशी के अनुसार, आरोपी की बातों में आकर उन्होंने 224.670 ग्राम 22 कैरेट सोने के आभूषण हार एवं कंगन कीमत लगभग 28 लाख 70 हजार(अठाईस लाख सत्तर हजार )को 20 मार्च 2024 को कोरियर के माध्यम से आरोपी के पते पर भेजे। आभूषण प्राप्त करने के बाद आरोपी ने 28 मार्च 2024 को मात्र 6,500 रुपये ऑनलाइन भुगतान किया, इसके बाद न तो शेष राशि लौटाई और न ही सोने के आभूषण वापस किए। प्रार्थी ने बताया कि लगातार संपर्क करने पर आरोपी का मोबाइल फोन बंद आ रहा है और वह बातचीत से बच रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी कमलेश सोनी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।