
रमेश राजपूत
बिलासपुर – तोरवा थाना क्षेत्र में जमीन दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी मिथिल शर्मा उर्फ मिन्टू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी संपला राज शेखर निवासी हेमू नगर, तोरवा ने शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2024 में उसकी पहचान आरोपी मिथिल शर्मा से हुई थी। आरोपी ने खुद को जमीन खरीद-बिक्री का कारोबारी बताते हुए शंकर नगर तोरवा स्थित खसरा नंबर 1192/11 की जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया। आरोपी ने दावा किया कि उक्त जमीन का सौदा उसने असली मालिक लखन लाल यादव से कर लिया है और वह प्रार्थी के नाम रजिस्ट्री करा देगा। शिकायतकर्ता ने आरोपी की बातों और दस्तावेजों पर भरोसा कर करीब 2250 वर्गफीट जमीन खरीदने का सौदा 51 लाख 75 हजार रुपये में तय किया। इसके बाद अलग-अलग तिथियों में बैंक चेक, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और नगद के माध्यम से कुल 20 लाख रुपये आरोपी को दिए गए। राशि लेने के संबंध में आरोपी ने इकरारनामे में हस्ताक्षर भी किए थे। प्रार्थी का आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी लगातार रजिस्ट्री टालता रहा। बाद में पैसा वापस करने का आश्वासन दिया, लेकिन न तो रकम लौटाई और न ही जमीन की रजिस्ट्री कराई। दिसंबर 2025 के बाद आरोपी ने फोन उठाना भी बंद कर दिया और घर से फरार हो गया। जांच के दौरान बैंक स्टेटमेंट और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी द्वारा 20 लाख रुपये प्राप्त करना प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।