
रमेश राजपूत
जांजगीर-चांपा – जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जांजगीर-चांपा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आदतन बदमाशों को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत की गई है। जिला बदर किए गए बदमाशों में आकाश सिंह निवासी भैंसों थाना पामगढ़ तथा फैजल खान निवासी बरपाली चौक चांपा शामिल हैं। दोनों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दोनों पर लोगों के साथ मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने, लड़ाई-झगड़ा और बलवा करने जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों की गतिविधियों से क्षेत्र में लगातार भय और अशांति का माहौल बना हुआ था। इनके आक्रामक और दुस्साहसी व्यवहार के कारण आम लोग थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते थे। लगातार अपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने और सुधार नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा ने दोनों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई हेतु विस्तृत प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को भेजा था। जिसके बाद कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा आदेश जारी कर दोनों बदमाशों को तत्काल प्रभाव से जांजगीर-चांपा सहित सरहदी जिले सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदाबाजार की सीमाओं से एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।