
रमेश राजपूत
बिलासपुर – तारबाहर थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर की फर्जी डिलीवरी दिखाकर उपभोक्ता से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर विनोद गैस एजेंसी भारत गैस के संचालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मामले में प्रार्थी मनीष मिश्रा निवासी शांति विहार, तोरवा ने थाना तारबाहर में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार उनका घरेलू गैस कनेक्शन भारत गैस में है और उपभोक्ता क्रमांक भी है। मनीष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने 12 मार्च 2026 को घरेलू गैस सिलेंडर के लिए बुकिंग कराई थी, जिसका बुकिंग आईडी 70274 था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें आज तक संबंधित गैस सिलेंडर की वास्तविक डिलीवरी प्राप्त नहीं हुई, जबकि भारत गैस के मोबाइल ऐप में 18 मार्च 2026 को सिलेंडर डिलीवर होना दर्शाया गया है। ऐप में यह भी उल्लेख है कि सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान 1002 नकद भुगतान किया गया, जबकि उन्होंने न तो कोई सिलेंडर प्राप्त किया और न ही किसी डिलीवरी कर्मी को राशि दी।
मनीष मिश्रा ने पुलिस को बताया कि अब तक उन्हें केवल तीन बार ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी मिली है, जिसकी एंट्री गैस उपभोक्ता कार्ड में दर्ज है। कार्ड में दर्ज डिलीवरी तिथियां 12 अगस्त 2025, 3 नवंबर 2025 और 25 फरवरी 2026 हैं। इसके विपरीत मोबाइल ऐप में करीब 10 बार गैस सिलेंडर डिलीवरी दर्शाई जा रही है।
प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि गैस एजेंसी अथवा उससे जुड़े डिलीवरी कर्मचारियों द्वारा उनके नाम पर फर्जी तरीके से डिलीवरी दर्ज कर गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग किया गया है। मामले को गंभीर मानते हुए तारबाहर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल ऐप रिकॉर्ड, गैस उपभोक्ता कार्ड और डिलीवरी विवरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।